Dry Day Notification : 18 दिसंबर को ना ओपन होगी शराब दुकान, ना मिलेगी बोतल – सरकार का बड़ा आदेश OUT!

आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को अपने अपने जिले में ’’गुरू घासीदास जयंती’’ के अवसर पर (Dry Day Notification) 18 दिसंबर 2025 को शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश दिया गया है।
इस दौरान सभी जिले में संचालित समस्त देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान, संलग्न अहाता, एफ.एल.8 एवं मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना (Dry Day Chhattisgarh) पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने कहा है।
सरकार के अनुसार गुरु घासीदास जयंती राज्य में सामाजिक समरसता, सत्य और अहिंसा के संदेश को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए इस दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाकर शांति और संयम का वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले के समस्त आबकारी अमले को निर्देशित किया जाए कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान के खुलने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
जनहित में जारी इस निर्देश का उद्देश्य धार्मिक आयोजन की गरिमा बनाए रखना है। आम नागरिकों से भी अपेक्षा की गई है कि वे 18 दिसंबर को निर्धारित शुष्क दिवस के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक अनुशासन बनाए रखें।
कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या निजी आयोजन में मदिरा परोसने अथवा परिवहन करने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इससे संबंधित निरीक्षण टीमों की तैनाती, पेट्रोलिंग और निगरानी के निर्देश पहले ही भेजे जा चुके हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि गुरु घासीदास जयंती पर लागू होने वाला (Liquor Ban Order) शांति, सद्भाव और सामाजिक नैतिकता को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।



