छत्तीसगढ़बिजनेस

Chhattisgarh Government Employees Share Rule : गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सख्त नियम…शेयर बाजार में बड़ी रकम निवेश पर अनिवार्य होगी रिपोर्टिंग

Chhattisgarh Government Employees Share Rule : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय निवेशों पर निगरानी और कड़ी कर दी है। अब यदि कोई कर्मचारी अपने या परिवार के नाम से शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड या अन्य सिक्योरिटीज में ऐसा निवेश करता है जो दो माह के मूल वेतन से अधिक है, तो उसे निर्धारित प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होगी।

क्या-क्या बदला गया है?

अब शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज को “चल संपत्ति” की श्रेणी में रखा गया है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में संशोधन किया गया है।

यदि कुल वार्षिक लेन-देन 6 माह के मूल वेतन से अधिक होता है, तो भी जानकारी देना अनिवार्य होगा।

यह जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में ही देनी होगी।

https://navpradesh.com/pocso-act-clarification/

बार-बार ट्रेडिंग पर सरकार सख्त

राज्य सरकार(Chhattisgarh Government Employees Share Rule) ने इंट्राडे ट्रेडिंग, BTST (Buy Today, Sell Tomorrow), F&O (फ्यूचर एंड ऑप्शन) और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को आचरण नियमों का उल्लंघन माना है।

“ऐसे मामलों में 1966 के सीएसईसीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

पहले से लागू हैं ये प्रतिबंध

1 जुलाई 2025 को जारी आदेश के अनुसार

इंट्राडे ट्रेडिंग

क्रिप्टोकरेंसी की खरीदारी

फ्यूचर-आप्शन ट्रेडिंग

सरकारी कर्मचारियों(Chhattisgarh Government Employees Share Rule) के लिए पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई हैं।

https://www.youtube.com/watch?v=vd4WIw7MRwc

Related Articles

Back to top button