Surajpur News : 2 दिन में रोके 5 विवाह, कलेक्टर की अपील- सही उम्र में करें शादी
सूरजपुर/नवप्रदेश। Surajpur News : कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेस सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह लगातार रोकी जा रही है। दो दिनों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने 5 बाल विवाह रोके है।
14 वर्ष की बालिका की शादी रुकवाई
ग्रामीणों द्वारा (Surajpur News) लगातार जिला बाल संरक्षण अधिकारी को बाल विवाह की सूचना दी जा रही है। उम्र के सत्यापन के पश्चात् जिला स्तरीय टीम लगातार बाल विवाह रुकवा रही है। ग्राम बंजा से सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामीणों द्वारा एक बालिका के उम्र का सत्यापन कराने पर पता चला कि बालिका का उम्र मात्र 14 वर्ष 6 माह हुआ है। संयुक्त टीम को जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने मौके पर भेजा जहां बालिका सहित परिजनों को समझा कर दस्तावेज तैयार कर विवाह रुकवा दिया गया।
17 की लड़की और 15 साल के लड़के की शादी रोकी गई
जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल को ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एक 17 वर्षिय बालिका का विवाह ग्राम डुमरिया, वि.ख. भैयाथान में कराया जा रहा है। जिसे तत्काल मौके पर संयुक्त टीम पहुंची और पंचनामा, कथन तैयार कर विवाह को स्थगित करा दिया गया। ग्राम राजकिशोर भटगांव से जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग बालक का विवाह कराया जा रहा है। जांच करने पर पाया गया कि बालक का उम्र मात्र 15 वर्ष 06 माह हुआ है। जबकि बालक का विवाह योग्य उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
टीम के पहुंचते ही माता-पिता फरार
ग्रामीणों ने बालक के शिक्षा नहीं ग्रहण करने की बात बताई जा रही थी। परन्तु टीम द्वारा दाखिल खारीज का प्रमाण पत्र दिखाने पर विवाह रोक दिया गया। अन्य मामले में ग्रामीणों ने सूचना दी की एक नाबालिक लड़की का विवाह कराया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने संयुक्त टीम को मौंके पर भेजा टीम के पहुंचते बालिका ने माता-पिता डर से वहीं चले गये। सभी को समझाइश दिया गया और कल बालिका सहित माता-पिता को बाल कल्याण समिति में दिया गया। सरपंच ने बालिका सहित परिजनों को सूचना प्रस्तुत करने का जिम्मा लिया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी को ग्रामीणों ने एक 18 वर्ष के बालक का विवाह हो रहा था। जब टीम मौंके पर पहुंची तो बालक का उम्र 18 वर्ष 08 माह निकला जहां घर वालों को समझाईस देकर बाल विवाह रोकवा दिया गया।
बाल विवाह रोेकने वालों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, महिला बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक माया चन्द्रकला जायसवाल, चाईल्ड लाईन से कार्तिक मजूमदार, जर्नादन यादव, दिनेश यादव, राधा यादव, अनवरी खातुन, अन्नपूर्णा पाटिल, रमेश साहू, शोभनाथ राजवाड़े, पुलिस विभाग से उदय सिंह, भीसराम भगत, मानिक दास, एसआई सुरेश साहू, अनिल किंग, अरुण सिंह, मान साय, अनुप यादव, दीपक यादव, उपस्थित थे।
अपील- लड़की 18 से पहले और लड़के का 21 से पहले ना करें विवाह
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेस सिंह सिसोदिया ने जिले वासियों से अपील की है कि बच्चों के उम्र (Surajpur News) होने पर ही विवाह करें। इसके पूर्व विवाह करना बालकों (बच्चों) के हित में नहीं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने भी जिला वासियों से अपील की है कि आने वाले अक्षय तृतीया में विवाह का बड़ा मुहुर्त आ रहा है। सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों का विवाह करने से पूर्व आप उनका जन्म तिथि देखें और लड़की का 18 से पहले और लड़के का 21 वर्ष से पहले विवाह ना करें।