छत्तीसगढ़

SIR Voter List Chhattisgarh : निर्वाचन आयोग से अवकाश के लिए लेनी होगी स्वीकृत

प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR Voter List Chhattisgarh) के कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश के लिए निर्वाचन आयोग से स्वीकृत लेनी होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी केवल ऐसे प्रस्तावों को अपनी अनुशंसा सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को भेज सकेंगे। अवकाश स्वीकृति का अंतिम निर्णय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से ही किया जाएगा।

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मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार कार्य में नियोजित अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माने जाएंगे। इस अवधि में वे आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। जो अधिकारी या कर्मचारी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य (SIR Voter List Chhattisgarh) में लगाए गए हैं, वे इस दौरान केवल निर्वाचन आयोग के प्रति जवाबदेह होंगे। उनके सभी प्रशासनिक और अनुशासनात्मक अधिकार आयोग के अधीन होंगे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। प्रदेश में पुनरीक्षण की प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू है, जो सात फरवरी 2026 को समाप्त होगी।

84 प्रतिशत मतदाताओं तक पहुंचे बीएलओ

प्रदेश में एसआइआर के तहत अब तक करीब एक करोड़ 78 लाख 4,726 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो कि मतदाताओं की कुल संख्या का करीब 84 प्रतिशत है। बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र दे रहे हैं (SIR Voter List Chhattisgarh)। प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या दो करोड़ 12 लाख 30,737 है।

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इनसे ले सकते हैं मदद

यदि आपके राज्य में एसआइआर हो रहा है और मन में उसे लेकर किसी तरह का संदेह है तो अब आप अपने बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से सीधे बात कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने “बुक ए कॉल विथ बीएलओ” नाम से एक टोलफ्री नई सेवा शुरू की है। कोई भी अपने एसटीडी कोड के साथ 1950 पर कॉल कर सकता है (SIR Voter List Chhattisgarh)।

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