RTI Act Workshop : आयुक्त बोले- भ्रामक सूचना पर आवेदक शिकायत करें |

RTI Act Workshop : आयुक्त बोले- भ्रामक सूचना पर आवेदक शिकायत करें

RTI Act Workshop: Commissioner said - Applicants should complain on misleading information

RTI Act Workshop

रायपुर/नवप्रदेश। RTI Act Workshop : राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के दायरे में आते हैं और आवेदक को सूचना देना उनका कर्तव्य है। अग्रवाल छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों के लिए आयोजित सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

सूचना में देरी होने पर संबंधित विवि का जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार

अग्रवाल ने राज्य के 15 निजी विश्वविद्यालयों के (RTI Act Workshop) जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम को ठीक से पढ़ लेने से ही अधिकतर प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और अपील की स्थिति निर्मित नहीं होती है। श्री अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सूचना में देरी होने पर संबंधित विश्वविद्यालय का जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार होता है तथा प्रार्थी भ्रामक जानकारी मिलने पर सीधे राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है।

कार्यशाला में निजी विश्वविद्यालयों को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की अलग-अलग धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया तथा उन्हें तृतीय पक्ष और गोपनीय दस्तावेजों के संबंध में भी जानकारी दी गयी। कार्यशाला में ये जानकारी भी दी गयी कि आनलाइन वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रकाशित करने पर लोगों को स्वतः जानकारियां मिलेंगी और इससे जानकारी मांगने के आवेदनों में कमी आएगी।

कार्यशाला में निजी विश्वविद्यालयों के जन सूचना अधिकारियों ने राज्य सूचना आयुक्त से सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित सवाल भी पूछे जिसका राज्य सूचना आयुक्त ने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नया रायपुर स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में आभार प्रकट करते हुए आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कुमार मिश्र ने कहा कि इस कार्यशाला से आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों समेत प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को लाभ मिलेगा और वो सूचना के अधिकार अधिनियम की आवश्यकता को समझते हुए बेहतर कार्य कर सकेंगे।

इस मौके पर (RTI Act Workshop) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य प्रशासनिक ब्रजेश चंद्र मिश्र समेत प्रदेश के 15 निजी विश्वविद्यालयों के जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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