खनिज के परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन जरुरी, CM ने दिया ये निर्देश....

खनिज के परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन जरुरी, CM ने दिया ये निर्देश….

Registration of vehicles engaged in transportation of minerals is necessary, CM gave these instructions.

Mining

भोपाल। Mining : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में फर्जी परिवहन पास का खुलासा होने के बाद कई जिलों का खनिज विभाग और प्रशासन सर्तक हो गया है। भोपाल में खनिज का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों से खनिज विभाग में पंजीयन कराने को कहा गया है।

भोपाल के जिला खनिज अधिकारी ने खनिजों के परिवहन में लगे वाहन स्वामियों से वाहनों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है।

वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश ट्रेक्टर-ट्रॉली, डंफर और ट्रक से खनिजों (Mining) का परिवहन होता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉजिट पास) जनरेट नहीं होती है। ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं। इतना ही नहीं खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से वाहनों पर अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर भारी जुर्माना वसूला जाता है।

Registration of vehicles engaged in transportation of minerals is necessary, CM gave these instructions.
Mining

खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज साधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् वैध ठेकेदार से ई-टीपी प्राप्त करने के पश्चात खनिजों (Mining) का परिवहन कर सकते हैं। विभागीय वेबसाईट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है।

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