RBI Action : 4 बैंकों पर सख्त पाबंदियां, ग्राहकों की बढ़ेगी मुश्किलें, देखें कहीं...? |

RBI Action : 4 बैंकों पर सख्त पाबंदियां, ग्राहकों की बढ़ेगी मुश्किलें, देखें कहीं…?

RBI Action: Strict restrictions on 4 banks, problems of customers will increase, see...?

RBI Action

नई दिल्ली/नवप्रदेश। RBI Action : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के हित में चार को-ऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने इन चारों को-ऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं।

ये हैं चार बैंक

दिल्ली का रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक।

मुंबई का साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक।

सांगली को-ऑपरेटिव बैंक।

कर्नाटक का शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक। 

छह माह का प्रतिबंध

RBI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बैंकों पर कुल छह माह का प्रतिबंध लगाया गया है, जो 8 जुलाई 2022 से प्रभावी है। ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए हैं।

क्या है प्रतिबंध

आरबीआई ने इस संबंध में नोटिस जारी किया (RBI Action) और कहा कि आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना, ये चारों बैंक कोई ऋण नहीं दे सकते हैं या उनका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। आरबीआई के निर्देश के तहत इन चारों को-ऑपरेटिव बैंकों के जमाकर्ताओं द्वारा निकासी पर भी एक सीमा लगाई गई है।

किसकी कितनी लिमिट

RBI के मुताबिक रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक और साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं, सांगली को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में यह सीमा 45,000 रुपये प्रति जमा है। शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में एक जमाकर्ता अधिकतम 7,000 रुपये निकाल सकता है।

आरबीआई ने यह (RBI Action) भी स्पष्ट किया कि निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। RBI ने कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

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