अतिरिक्त तहसीलदार को दावते इस्लामी ज़मीन मामलें में नोटिस, भाजपा ने लगाया था आरोप…
रायपुर/नवप्रदेश। Show Cause Notice : सामाजिक संस्था दावते इस्लामी को जमीन देने के मामले में अतिरिक्त तहसीलदार सहित दो अधिकारीयों को शोकॉस नोटिस थमाया गया है। भाजपा ने संस्था को 10 हेक्टेयर भूमि आबंटन का आरोप लगाया था। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।
रायपुर के ग्राम बोरियाखुर्द में सामुदायिक भवन के लिए शासकीय भूमि आबंटन के संबंध में त्रुटिपूर्ण इश्तिहार जारी करने के मामले में कलेक्टर रायपुर में भू-आबंटन शाखा के प्रभारी, अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। दोनों अधिकारियों द्वारा शासकीय भू-आबंटन के लिए निर्धारित नियम के पालन में लापरवाही (Show Cause Notice) बरतते हुए दावते इस्लामी संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु बोरियाखुर्द में 10 हेक्टेयर भूमि आबंटन के लिए इश्तिहार जारी किया गया।
गौरतलब है कि दावती इस्लामी को जमीन आबंटन का मामला भाजपा ने उठाया था। जिसमे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर आबंटन का आरोप लगाया,जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अधिकारीयों से कलेक्टर ने पूछताछ की। अधिकारीयों को कलेक्टर ने जमकर फटकार भी लगाई।
सामुदायिक भवन के लिए संस्था की ओर से यह आवेदन सैय्यद कलीम द्वारा 28 जनवरी 2021 को दिया गया था। आवेदन प्राप्त होने पर अत्तिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रारंभिक प्रक्रिया अंतर्गत इश्तिहार प्रकाशन हेतु ज्ञापन जारी किया गया। इश्तिहार प्रकाशन उपरान्त आवेदक द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन यह कहकर वापस ले लिया गया कि त्रुटिवश (Show Cause Notice) उनके द्वारा रकबा 10 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि उन्हें केवल 10 हजार वर्गफुट की ही आवश्यकता है।
उनके द्वारा आवेदन पत्र में खसरा नंबर भी गलत लिखा गया है। इसके बाद तहसीलदार न्यायालय द्वारा 1 जनवरी 2022 को आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि आरबीसी के प्रावधान अंतर्गत 10 हजार वर्गफुट भूमि आबंटन तहसीलदार/जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता। किसी संस्था को भूमि आबंटन विस्तृत प्रक्रिया/दावा आपत्ति पश्चात शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है।