New Year 2020: किसी भी बैंक में खाता है तो 31 दिसंबर तक कर लें ये काम |

New Year 2020: किसी भी बैंक में खाता है तो 31 दिसंबर तक कर लें ये काम

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नई दिल्ली/नवप्रदेश। नए वर्ष 2020 (new year 2020) की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से लोगों के दैिनक जीवन से जुड़े सरकारी नियमों में बड़ा बदलाव (change in government rule) होने जा रहा है।

यदि आप इन नियमों (government rule) के बारे मेंं अब तक जानकारी नहीं जुटा पाए हैं तो आगे चलकर आपको परेशानी आ सकती है। बैंक में खाता हो तो नए वर्ष (new year 2020) की शुरुआत के पहले यानी 31 दिसंबर तक नीचे दिए जा रहे ये जरूरी काम कर लें। एक जनवरी से केंद्र सरकार नियमों में कुछ इस प्रकार बदलाव (change in government rule) कर  रही है।

पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी

पैन को आधार से लिंक करन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। यदि आपने यह काम नही किया है तो एक जनवरी रे आपको अपने पैन कार्ड से वित्तीय लेनदेन में कई दिक्कतें आएंगी। दूसरे शब्दों में पैन कार्ड नििष्क्रय हो जाएगा। ऐसा होने पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगा। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल िकया जा सकता है। लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगा। तारीख बढ़ाने के बाद 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर कोई फाइन नहीं लगा होगा।

 स्टेट बैंक मैग्नेटिक स्ट्रीप  कार्ड

एसबीआई के मैग्नेटिक स्ट्रीप वाले कार्ड एक जनवरी से पूरी तरह बंद हो जाएंगे। इसलिए इन कार्ड की जगह नया कार्ड नया कार्ड ले लें वरना आपको परेशानी हो सकती है। कार्ड रिप्लेसमेंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है।

सबका विश्वास योजना

‘सबका विश्वास योजना’ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही है। योजना को इससे आगे विस्तार दिए जाने की संभावना नहीं है।सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए यह योजना लाई गई थी। एक सितंबर 2019 को लागू हुए इस योजना में पात्र लोगों को पुराने विवादित मामले में स्वयं कर बकाए की घोषणा करते हुये उसका भुगतान करने सुविधा दी गई है।

नेफ्ट के लिए नहीं लगेगा चार्ज

1 जनवरी 2020 से बैंकों से नेफ्ट के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पहले ही पेश कर दिया था। 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू कर दी गई  है।

 जीएसटी पंजीयन

अब आधार के जरिए जीएसटी पंजीयन होगा। जीएसटी पंजीयन को सरल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 माह बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी। जबिक जीएसटी फाइल करने का नय तंत्र 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।

 

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