उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश, महिला आयोग से 223 कर्मचारी बर्खास्त
-नियमों के खिलाफ जातिगत अनुमति लिए बिना इन कर्मचारियों की नियुक्ति की
नई दिल्ली। Lieutenant Governor issued order: दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को नियमों के खिलाफ जातिगत अनुमति के बिना नियुक्ति के तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर की गई है।
आरोप है कि महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Lieutenant Governor issued order) ने नियमों के खिलाफ जातिगत अनुमति लिए बिना इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। पैनल में 40 कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं लेकिन 223 नए पद उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना बनाए गए थे। आदेश में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को अनुबंध करने का कोई अधिकार नहीं है।
राज्यपाल कार्यालय ने आयोग को यह भी सूचित किया था कि वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई कदम न उठाया जाए, क्योंकि इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। आदेश में यह भी आरोप लगाया गया है कि मालीवाल को इन नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेने की बार-बार सलाह दी गई थी।
खास बात यह है कि स्वाति मालीवाल (Lieutenant Governor issued order) पिछले 9 साल से महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। फिलहाल उसे राज्यसभा के लिए सांसद चुना गया है। अब 9 साल बाद उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इससे दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच विवाद छिड़ गया है।