
परीक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग ने अपने ही पहले जारी आदेश में संशोधन करते हुए स्थिति स्पष्ट (Education Department Order) कर दी है। ताजा निर्देशों के बाद निजी स्कूलों में बनी असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है और परीक्षा संचालन को लेकर जिम्मेदारियां दोबारा तय कर दी गई हैं।


लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार अब निजी स्कूल पूर्व की तरह ही लोकल कक्षाओं की परीक्षाएं स्वयं आयोजित कर सकेंगे। इससे पहले जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी स्कूलों की परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए थे, जिससे निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति बन गई थी।
संशोधित आदेश में साफ किया गया है कि निजी स्कूलों की लोकल कक्षाओं की परीक्षाओं का संचालन पूरी तरह स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी (Education Department Order) होगी। वहीं शासकीय स्कूलों और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की परीक्षाओं का संचालन जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।
इस नए आदेश के बाद परीक्षा व्यवस्था को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। निजी स्कूलों को जहां राहत मिली है, वहीं शासकीय और आत्मानंद स्कूलों में जिला स्तर पर परीक्षा संचालन की प्रक्रिया (Education Department Order) लागू रहेगी। शिक्षा विभाग के इस संशोधन को व्यवस्था में संतुलन लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।



