गृह मंत्रालय ने बढ़ाई बीएसएफ की ताकत, सीमा के 50 किमी में कर सकते है जांच और गिरफ्तारी..

गृह मंत्रालय ने बढ़ाई बीएसएफ की ताकत, सीमा के 50 किमी में कर सकते है जांच और गिरफ्तारी..

Home Ministry increased the strength of BSF, investigation and arrest can be done in 50 km of the border,

Increased strength of BSF

Increased strength of BSF: पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में जांच, गिरफ्तारी और अन्य कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे

नई दिल्ली। Increased strength of BSF: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। बीएसएफ अधिकारियों को अब गिरफ्तारी, जांच और जब्ती करने का अधिकार है। बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और जांच कर सकेंगे। बीएसएफ के पास सीआरपीसी, पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट (इंडिया एंट्री) एक्ट के तहत ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है।

प्रदेश में 50 किमी तक हो सकती है कार्रवाई

असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ के पास जांच और गिरफ्तारी का अधिकार है। बीएसएफ अधिकारी बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा से 50 किमी तक तीन राज्यों में काम कर सकेंगे। पहले यह सीमा 15 किमी थी। इसके अलावा, बीएसएफ अधिकारियों को नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में जांच और गिरफ्तारी करने की अनुमति दी जाएगी।

गुजरात में कम किया गया अधिकार क्षेत्र

इस बीच, इस निर्णय के साथ, गुजरात में बीएसएफ का कवरेज 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दिया गया है, जबकि राजस्थान में इसे पहले की तरह 50 किमी पर रखा गया है। पांच पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है।

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