Home Department Guideline : वजह बताकर करना होगा आयोजन, नियम तोड़ने पर FIR
रायपुर/नवप्रदेश। Home Department Guideline : बीते दिनों पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने सख्ती का प्रयोग करते हुए विद्युत संविदा कर्मचारी और किसानों के आंदोलन को बंद करवा दिया है। इन आंदोलनों के खत्म करने के बाद गृह विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है।
भड़काऊ भाषण दिया तो दर्ज होगा FIR
आदेश के अनुसार, (Home Department Guideline) सभी प्रकार की हड़ताल, निजी व सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों, जुलूस, रैली, भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रमों करने से पहले फॉर्म भरकर कारण बताना होगा। जिला प्रशासन अनुमति देगा तभी वे उपरोक्त कार्यों को कर सकेंगे। उसके बाद अगर आम लोगों को परेशानी हुई या भड़काऊ भाषण दिया तो FIR भी दर्ज होगा।
यह गाइडलाइन छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसे प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया गया है। यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम वगैरह अब जिला प्रशासन से बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने यह निर्देश जारी किया है।
जमा करना होगा फॉर्म
अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे कि धरना प्रदर्शन, रैली को आयोजित करने से पहले कलेक्टर दफ्तर में एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसका बकायदा एक प्रारूप तैयार किया गया है। ये फॉर्म एसडीएम कार्यालय से आवेदन करते वक्त लिया जा सकेगा। इसमें आयोजक के पूरी जानकारी ली जाएगी ।
आयोजन किस तारीख (Home Department Guideline) से किस तारीख तक चलेगा, कहां होगा, अगर रैली हुई तो उसका रूट क्या होगा, रैली में कौन लोग शामिल होंगे, कहां से आएंगे कौन सी गाड़ियों से आएंगे, पूरे आयोजन का मकसद क्या है। इस तरह के 11 सवालों के जवाब के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद जिला प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह अनुमति देगा या नहीं। बिना अनुमति के कार्यक्रम किया तो आयोजकों पर एफ आई आर दर्ज की जाएगी।