Gyanvapi Masjid : केस जिला जज को ट्रांसफर, शिवलिंग का एरिया रहेगा सील, सर्वोच्च जज ने कही ये बात

Gyanvapi Masjid : केस जिला जज को ट्रांसफर, शिवलिंग का एरिया रहेगा सील, सर्वोच्च जज ने कही ये बात

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वाराणसी, नवप्रदेश। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid) पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार बहस हुई। कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि यह केस जिला जज को ट्रांसफर किया जाता है।

अदालत ने कहा है कि कोई अनुभवी और वरिष्ठ जज इस केस की पैरवी करेगा। साथ ही साथ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग का एरिया सील रहेगा और नमाज (Gyanvapi Masjid) की इजाजत देने का फैसला सुनाया है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है. हमारा अंतरिम आदेश जारी रह सकता है. इससे सब ओर शांति बनी रहेगी.

पहले ट्रायल कोर्ट को मुस्लिम पक्ष की अपील, दलील और 1991 के उपासना स्थल कानून के उल्लंघन की अर्जी पर सुनवाई करने दें. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें वज़ू करने की अनुमति नहीं है.

पूरे इलाके को सील कर दिया गया है जहां वज़ू किया जाता है. इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिलाधिकारी से वैकल्पिक इंतजाम करने को कहेंगे. वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके भी इंतजाम किए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते. शांति बनाए रखने के लिए संविधान में एक ढांचा बनाया गया है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए.

वहीं, अहमदी ने उपासना स्थल कानून पर चर्चा शुरू की तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये आपका दूसरा नजरिया है. हम आदेश सात के नियम 11 की बात पर चर्चा कर रहे हैं.

अहमदी ने कहा कि मामले को अगर निचली अदालत को भेजा जाता है तो ज्ञानवापी मस्जिद पर यथस्थिति को बनाए रखा जाए. अव्वल तो सर्वे के लिए कमीशन बनाया जाना ही असंवैधानिक है.

यही नहीं रिपोर्ट को लीक किया जा रहा है. हमें मौका दिया जाए कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये मामला इतना आसान नहीं है. परिसर में यथास्थिति तो बीते 500 साल से है. मेरी मांग है कि यदि मामला वाराणसी कोर्ट जाता है तो भी वही यथास्थिति बनाए रखी जाए.

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें वज़ू करने की अनुमति नहीं है. पूरे इलाके को सील कर दिया गया है जहां वज़ू किया जाता है. इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिलाधिकारी से वैकल्पिक इंतजाम करने को

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