BREAKING: 25 % आरक्षण देने वाली याचिका की सुनवाई से पहले ही न्यायाधीश ने खुद को..
–Karnataka NLSIU Reservation: कर्नाटक एनएलएसआईयू आरक्षण: सुनवाई से हटे जस्टिस ललित
नई दिल्ली। Karnataka NLSIU Reservation: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में स्थानीय निवासियों को 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को निरस्त करने संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई बुधवार को टल गयी, क्योंक एक न्यायाधीश ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कर्नाटक सरकार (Karnataka NLSIU Reservation) की अपील जैसे ही सुनवाई के लिए आयी, न्यायमूर्ति ललित ने खुद को सुनवाई से अलग करने की घोषणा की।
न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि उन्होंने शासकीय बोर्ड के एक सदस्य का प्रतिनिधित्व पहले किया था, इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार (Karnataka NLSIU Reservation) की अपील की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। उन्होंने इस मामले में दूसरी खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया।