Education Department Action in Chhattisgarh : शिक्षा विभाग ने अनियमितता पर की सख्त कार्रवाई…एक शिक्षक निलंबित…

Education Department Action in Chhattisgarh
Education Department Action in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर संभाग में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के बाद दो शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच रिपोर्ट में लापरवाही साबित होने पर एक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकी गई है, वहीं संकुल समन्वयक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
लापरवाही पर गिरी गाज
ललित कुमार देवांगन, प्रभारी प्रधान पाठक एवं शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी (विकासखंड बिल्हा) की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।
आरोप: समय-सारणी संबंधी लापरवाही छुपाना और संकुल समन्वयक की अनियमित उपस्थिति की सूचना उच्च अधिकारियों तक न पहुँचाना।
एल.बी. डीलेश्वर प्रसाद कंगण, संकुल समन्वयक एवं शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित(Education Department Action in Chhattisgarh) किया गया।
आरोप: सत्र 2025-26 में किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य न करना, संकुल समन्वयक के दायित्वों की उपेक्षा और विद्यालयों का निरीक्षण न करना।
क्या कहता है नियम?
दोनों शिक्षकों की लापरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है। विशेष रूप से एल.बी. कंगण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर तय किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
विभाग का सख्त संदेश
शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अब विद्यालयों में लापरवाही और जिम्मेदारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी सख्ती से शिक्षक-समाज में जवाबदेही बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार(Education Department Action in Chhattisgarh) होगा।