छत्तीसगढ़

राज्य सरकार ने घोषित की नई तबादला नीति, सभी विभागों में 14 अगस्त तक होंगे तबादले

रायपुर। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति घोषित कर दी है। जिसके तहत अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर कलेक्टर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्माचारियों के मामले में उनके संवर्ग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। जिला स्तर पर स्थानांतरण आदेशों का क्रियान्यवन 30 जुलाई तक किया जाएगा। इसके बाद नई पदस्थापना स्थान पर निर्धारित समय तक नहीं पहुंचने वाले कर्माचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर पर 14 अगस्त तक ट्रांसफर किया जा सकेगा।

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