Death From Corona : 15 अक्टूबर तक कैसे करें मुआवजे के लिए आवेदन…?
रायपुर/नवप्रदेश। Death From Corona : लगातार दो साल में कोरोना ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है और किसी ने अपना पति खोया है। वैसे अगर घर का कोई सदस्य ऐसे ही चला जाता है तो उस परिवार की क्या हालत हो सकती है, इसका अंदाजा सभी को है।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके भरोसे पर पूरा घर चलता हो, तो उसके जाने का न सिर्फ परिवार को दुख होता है, बल्कि अब परिवार के भरण-पोषण का सवाल भी उनके सामने बना रहता है। राज्य सरकार उनके दर्द को दूर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल, कोविड से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया रायपुर जिला प्रशासन शुरू कर रहा है। इसके लिए आवेदन रायपुर के तहसील कार्यालय में दिए जा सकते हैं। 15 अक्टूबर तक मृतकों के परिजन या कोई करीबी रिश्तेदार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति (Death From Corona) के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जानी है। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। लोग ये आवेदन रायपुर जिले की वेबसाइट (www.raipur.gov.in) पर मिलेगा। आवेदन को कोविड-19 डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (सीडीएसी) सर्टिफिकेट के साथ जमा करना होगा।
CMO कार्यालय में सीडीएसी के लिए करें आवेदन
रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने सीडीएसी सर्टिउिकेट के लिए अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी का गठन किया है। इस समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में बनाए गए हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में करना होगा।
सीडीएसी सर्टिफिकेट के लिए सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक आवेदन जमा किया जा सकेगा। समिति आवेदन का परीक्षण करेगी। इसके बाद सर्टिफिकेट जारी होगा। इसके लिए आवेदक को मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद रायपुर के तहसील कार्यालय में आवेदन जमा होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी होगी
रायपुर में 3139 मौतें
कोविड मृतकों (Death From Corona) के परिजनों या आश्रित को 50 हजार की अनुदान राशि मिलेगी। रायपुर में 3139 मृत्यु से जुड़े मामलों में करीब 15.69 करोड़ से अधिक राशि के अनुदान का भुगतान होना है। दरअसल, रायपुर कोरोना की दोनों लहरों के दौरान आधिकारिक रूप से 3139 मौतें हुई है। मौत के इन आंकड़ों के साथ डेथ इन्वेस्टिगेशन की पुष्टि हुई है या नहीं इसकी तस्दीक के लिए एक टीम सभी दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड बना रही है।
ये दस्तावेज जरूरी
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र।
- आवेदक की आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
- आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति (स्पष्ट खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड के साथ)।
- मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति।
- व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन।
- उत्तराधिकारियों का सहमति पत्र संलग्न करना होगा।
- आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र ।
- अस्पताल में मृत्यु होने पर प्रपत्र – 4 एवं घर में मृत्यु होने पर प्रपत्र-4ए।
- कोविड-19 के धनात्मक (एन्टीजन/टूनाट/आरटीपीसीआर) जांच रिपोर्ट।
- आवेदक का मोबाईल नम्बर, पूर्ण स्थाई पता, मृतक से संबंध तथा अन्य आवश्यक जानकारी का स्पष्ट उल्लेख आवेदन में करना होगा।