कलेक्टरों से बोले सीएस- 5 अगस्त को अनिवार्य रूप से हो जाए गोबर विक्रेताओं को पहला भुगतान
गोधन न्याय योजना की समीक्षा की
रायपुर/ नवप्रदेश। मुख्य सचिव आरपी मंडल (cs rp mandal) ने सभी जिलों के कलेक्टरों (collectors) को निर्देश (order) दिए हैं कि गोबर बेचने वाले विक्रेताओं और अन्य हितग्राहियों को 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हितग्राहियों को 5 अगस्त को पहला भुगतान हर हाल में किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव मंडल (cs rp mandal) ने गुरुवार को यहां चिप्स कार्यालय में गोधन न्याय योजना (godhan nyay yojana) की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए कलेक्टरों (collectors) को ये निर्देश (orders) दिए। उन्होंंने कहा कि ऐसे सभी गोबर बेचने वाले जो 1 अगस्त तक गोबर बेचेंगे। उन सभीके बैंक खाते खोलने के निर्देश दिए गए।
सभी गौठान समितियों के खाते कॉपरेटिव बैंक में अनिवार्य रूप से खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को उनके द्वारा बेचे गए गोबर का भुगतान 15 दिवस में भुगतान उनके बैंक खाता में ऑनलाइन हो जाए, इसके लिए स्थायी सिस्टम तैयार किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
समस्या आने पर समिति से संपर्क करने को कहा
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलेक्टर किसी प्रकार की समस्या आने पर अमिताभ जैन अपर मुख्य सचिव वित्त एवं गोधन न्याय योजना के लिए बनाई गई अधिकारियों की समिति के अन्य सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर समस्या का निराकरण कर सकते हैं। ये सभी अधिकारी प्रतिदिन जिलों के कलेक्टरों से गोबर विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपर मुख्य सचिव वित्त के सतत सम्पर्क में रहे।
गोबर की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि खरीदे गए गोबर की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। गोठानों में वर्मी टांका तथा वर्मी बेड बनाने और उनमें उच्च गुणवत्ता की वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार की जाए। गौठानों में गोबर खरीदने, वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए जिलों के गौठानों के लिए विभिन्न विभागों के मैदानी अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाए। इन अधिकारियों को अलग-अलग चार-पांच गौठानों की जिम्मेदारी दी जाए।
नगरीय तथा वनक्षेत्रों के लिए भी दिए निर्देश
समीक्षा के दौरान नगरीय क्षेत्र के गौठानों और वनक्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के द्वारा आवर्ती चराई योजना के अन्तर्गत बने गौठानों में भी गोबर क्रय करने एवं हितग्राहियों को समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। सभी गौठानों में शेडनुमा वृक्षों के पौधे रोपित किए जाएं। इसमें आम, बरगद, पीपल, बहेड़ा सहित अन्य फलदार
पौधों का रोपण करने के निर्देश दिए गए हैं।
राम वन गमन पथ वृक्षारोपण पूर्ण करने को कहा
इसी तरह से मुख्य सचिव ने राम वन गमन पथ में आने वाले मार्गों पर 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण करने के भी निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक जिले में गोबर विक्रताओं के भुगतान, हितग्राहियों की संख्या, उनके बैंक खाता, हितग्राहियों का पंजीयन सहित ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था और 5 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को पहला भुगतान करने की व्यवस्था की समीक्षा की गयी है।