CRPF ने पाकिस्तानी महिला से शादी की इजाजत दी थी; सुरक्षा कारणों से जवान को किया बर्खास्त, जवान ने कहा- अनुमति..

CRPF Jawan Munir Ahmed
-शादी के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया
नई दिल्ली। crpf jawan munir ahmed dismissed: पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत देश छोडऩे का आदेश जारी किया। दूसरी ओर वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रही सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद की पाकिस्तानी पत्नी मीनल खान का मामला इस समय चर्चा में है। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला से शादी करने के कारण सुरक्षा बल ने बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ ने मुनीर अहमद पर यह जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है कि उसने एक पाकिस्तानी महिला से विवाह किया है। हालाँकि सैनिक ने कहा कि उसने शादी करने की अनुमति ले ली है।
कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाएंगे
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कांस्टेबल मुनीर अहमद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। मुनीर अहमद ने औपचारिक मान्यता के अभाव के बावजूद एक पाकिस्तानी महिला से विवाह किया। इसके बाद सीआरपीएफ ने मुनीर अहमद को यह कहते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मुनीर पर एक पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी की बात छिपाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि मुनीर अहमद ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने विभाग से अनुमति लेकर शादी की है। अहमद ने यह भी कहा कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाएंगे।
सीमा से वापस भेज दिया गया
सीआरपीएफ जवान मुनीर खान (crpf jawan munir ahmed dismissed) की शादी ढाई महीने पहले पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान से हुई थी। इसके बाद वह विजिटिंग वीज़ा पर भारत आईं और बाद में उन्होंने दीर्घकालिक वीज़ा के लिए आवेदन किया। लेकिन उनका वीज़ा 22 मार्च 2025 को समाप्त हो गया और वह अभी भी भारत में रह रही थीं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोडऩे को कहा था। इसके बाद मीनल खान का दीर्घकालिक वीज़ा के लिए साक्षात्कार लिया गया। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने उसी दिन उनकी याचिका पर सुनवाई की जिस दिन वह अटारी-वाघा सीमा पर थीं। अदालत द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने के बाद उसे सीमा से वापस भेज दिया गया।
अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया
हालांकि सीआरपीएफ ने मुनीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया। मुनीर अहमद ने कहा शुरू में मुझे अपनी बर्खास्तगी की खबर मीडिया के ज़रिए मिली। कुछ समय बाद मुझे सीआरपीएफ़ से एक पत्र मिला जिसमें मेरी बर्खास्तगी की सूचना दी गई। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक सदमा है। क्योंकि शादी से पहले मैंने अपने मुख्यालय से पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति मांगी थी और मुझे अनुमति मिल गई। मुनीर ने कहा कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करते और इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।
30 अप्रैल 2024 को मुख्यालय से मंजूरी मिल गई
मुनीर अहमद ने यह भी कहा मैंने सबसे पहले 31 दिसंबर 2022 को मुख्यालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अपनी इच्छा से अवगत कराया था। इसमें मुझे अपना पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र और हलफनामे की एक प्रति दिखाने के लिए कहा गया था। इसके बाद मैंने अपना हलफनामा और अपने माता-पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्य के हलफनामे जमा किए और आखिरकार 30 अप्रैल 2024 को मुख्यालय से मंजूरी मिल गई। जब मैंने मुख्यालय से एनओसी मांगी, तो मुझे बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने विदेशी नागरिक से शादी करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली थीं।
24 मई को वीडियो कॉल के ज़रिए ऑनलाइन शादी
मुनीर अहमद ने बताया हमने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के ज़रिए ऑनलाइन शादी की थी। उसके बाद मैंने शादी की तस्वीरें, निकाह के दस्तावेज़ और विवाह प्रमाणपत्र अपनी 72वीं बटालियन को सौंप दिए। जब वह पहली बार 28 फऱवरी को 15 दिन के वीज़ा पर भारत आई थी, तो हमने मार्च में ही लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आवेदन कर दिया था और इंटरव्यू जैसी सभी ज़रूरतें पूरी कर ली थीं। उसी दौरान यह घटना घटी।