BIG BREAKING : अब कंपनियां आसानी से कर सकेंगी कर्मचारियों की छंटनी, बिल पास, मंत्री बोले- इससे बढ़ेंगे रोजगार, दिया ये तर्क

BIG BREAKING : अब कंपनियां आसानी से कर सकेंगी कर्मचारियों की छंटनी, बिल पास, मंत्री बोले- इससे बढ़ेंगे रोजगार, दिया ये तर्क

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नई दिल्ली/ए.। अब कंपनियों (companie could reduce employees) के लिए कर्मचारियों की छंटनी व कंपनी (companies could reduce employees) बंद करने की राह आसान हो गई है। अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियां अब सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकाल सकेंगी। दरअसल संसद ने बुधवार को तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी।

 साथ ही अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना अपने कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। राज्यसभा (rajyasabha passes labour reform) ने ध्वनि मत से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर शेष तीन श्रम संहिताओं को पारित किया। इस दौरान 8 सांसदों के निष्कासन के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया। तीनों विधेयकों को लोकसभा ने मंगलवार को पारित किया था और अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने तीनों श्रम सुधार विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है। गंगवार (labour minister santosh gangwar)   ने बताया कि 16 राज्यों ने पहले ही अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों (companies could reduce employees) को सरकार की अनुमति के बिना फर्म को बंद करने और छंटनी करने की इजाजत दे दी है।

गंगवार (labour minister santosh gagwar) ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए यह उचित नहीं है कि इस सीमा को 100 कर्मचारियों तक बनाए रखा जाए, क्योंकि इससे नियोक्ता अधिक कर्मचारियों की भर्ती से कतराने लगते हैं और वे जानबूझकर अपने कर्मचारियों की संख्या को कम स्तर पर बनाए रखते हैं।

श्रममंत्री का दावा इससे बढ़ेगा रोजगार

गंगवार ने सदन को बताया कि इस सीमा को बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा और नियोक्ताओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे और भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य निगम के दायरे में विस्तार करके श्रमिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे।

ये हैं विधेयक संहिताओं के नाम

राज्यसभा (rajyasabh passes labour reform bill) में बुधवार को पारित हुए विधेयक संहिताओं में ‘उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020, ‘औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल हैं। इनमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच एवं निर्धारण तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किये गए हैं।‘

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