CM Shivraj Singh : मध्यप्रदेश पेसा एक्ट के प्रावधान, बताए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने
भोपाल, नवप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा एक्ट मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा एक्ट ( full form of PESA- Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act) जनजातीय भाई-बहनों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति और उन्हें सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये लागू किया गया है।
पेसा एक्ट जनजाति के नागरिकों को मजबूत बनाएगा: मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह एक्ट समाज के सभी नागरिकों के हित में है। किसी भी गैर-जनजातीय समाज के नागरिक के खिलाफ नहीं है। पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में गाँव में लागू होगा,
यह एक्ट शहर में लागू नहीं होगा। हमारे जो भी जनजातीय भाई-बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं, पेसा एक्ट उन्हें मजबूत बनायेगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान धार जिले के कुक्षी में पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जनजातीय भाई-बहनों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति और उन्हें सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये लागू किया गया है।
पेसा एक्ट जनजाति के नागरिकों को मजबूत बनाएगा: मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह एक्ट समाज के सभी नागरिकों के हित में है। किसी भी गैर-जनजातीय समाज के नागरिक के खिलाफ नहीं है। पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में गाँव में लागू होगा,
यह एक्ट शहर में लागू नहीं होगा। हमारे जो भी जनजातीय भाई-बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं, पेसा एक्ट उन्हें मजबूत बनायेगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान धार जिले के कुक्षी में पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।