सीडी कांड की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर कराने सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नवप्रदेश से बातचीत में सीबीआई सूत्रों ने की शीर्ष अदालत में याचिका लगाने की पुष्टि
नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के बहुचर्चित अश्लील अश्लील सीडी कांड (cd scandal) मामले की सुनवाई (hearing) छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अन्य राज्य के कोर्ट (other court) में हो सकती है।
दरअसल मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी (cbi) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में एक याचिका (petition) दाखिल करके यह मांग की है कि सीडी कांड मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के बाहर किसी अन्य राज्य के कोर्ट में ट्रांसफर कराई जाए। सीबीआई (cbi) दिल्ली हेड ऑफिस के पब्लिक इंफार्मेशन अधिकारी (पीआईओ) राजेंद्र कुमार गौड़ ने भी नवप्रदेश से बातचीत में सीबीआई द्वारा याचिका लगाए जाने की पुष्टि की है।
यदि सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का फैसला सीबीआई (cbi) के पक्ष में आता है तो अश्लील सीडी कांड मामले की सुनवाई दूसरे राज्य के कोर्ट (other court) में ट्रांसफर की जा सकती है। सीबीआई ने कानून में उसे प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह याचिका (petition) दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को संबंधित केस ट्रांसफर करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
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