Chaitanya Baghel Arrest Case : चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं….गिरफ्तारी चुनौती देने हाईकोर्ट जाने के निर्देश…

Chaitanya Baghel Arrest Case
Chaitanya Baghel Arrest Case : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में गिरफ्तारी को अवैध ठहराने वाली चैतन्य बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी जैसी आपत्तियों के लिए पहले हाईकोर्ट का रुख करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि उचित प्रक्रिया के बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जा सकता।
वरिष्ठ वकीलों ने दी थी दलीलें
इस मामले में चैतन्य बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, और विवेक तनखा ने पैरवी की। उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध और मनमानी करार देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट(Chaitanya Baghel Arrest Case) में रिट याचिका (संख्या 299) दाखिल की थी।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा – “अगर किसी गिरफ्तारी को चुनौती दी जानी है, तो संविधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। पहले हाईकोर्ट(Chaitanya Baghel Arrest Case) में याचिका दाखिल करें, फिर जरूरत पड़ने पर ही सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल हो सकती है।”