Bilaspur High Court : आया बड़ा फैसला, 90 दिनों के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती नियुक्ति का आदेश
महिला प्लाटून कमांडर की जगह होगी 370 पुरुष प्लाटून कमांडरों की भर्ती
रायपुर/नवप्रदेश। Bilaspur High Court : एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने 90 दिन में मेरिट सूची में शामिल सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही, प्लाटून कमांडर के पद में 370 महिला उम्मीदवारों की जगह 370 पुरुष उम्मीदवारों को लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रक्रिया को 45 दिन के अंदर पूरा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अभ्यर्थियों की फिजिकल जांच करने का आदेश दिया है, जिसके बाद मेरिट के आधार पर भर्ती सूची जारी की जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने फैसला सुनाया है । दरअसल, पुलिस मुख्यालय ने 2021 में एसआई और प्लाटून कमांडर के लगभग 975 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थीं। 17 सितंबर 2021 को आवेदन जमा करने के लिए विज्ञापन जारी करने की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई थी।
व्यापम ने 2017 में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इसे बाद में बंद कर दिया गया था जिसके चलते उम्मीदवारों ने आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया था । 2021 में राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है । भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा ली गई, बाद में मेरिट लिस्ट जारी की गई।
व्यापम ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी की, इसलिए जनरल कैटेगरी के कई उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने व्यावसयिक परीक्षा मंडल की सूची को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर कीं थी ।