अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कुल 280 प्रकरणों पर कार्रवाई

अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कुल 280 प्रकरणों पर कार्रवाई

Action on a total of 280 cases against the residents of Scheduled Tribes

Scheduled Tribes

Scheduled Tribes: न्यायमूर्ति एके पटनायक की समिति ने की अनुशंसा

राजनांदगांव/नवप्रदेश। Scheduled Tribes:उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के.पटनायक की अध्यक्षता में समिति की अनुशंसा के आधार पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कुल 245 प्रकरणों की वापसी का आदेश दिया गया था।

आदेश के परिपालन में जिला राजनांदगांव के विभिन्न न्यायालयों में धारा 321 दप्रस का आवेदन प्रस्तुत कर (Scheduled Tribes) प्रकरण वापसी की कार्रवाई पूर्ण करा ली गई है। जिला राजनांदगांव के न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण वापसी के लिए लंबित नहीं है।

कुल 245 प्रकरणों में 280 अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध प्रकरण वापसी की कार्रवाई कराई गई।

छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा उपरांत 31 मई 2021 तक कुल 718 प्रकरणों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त और प्रकरण वापसी उपरांत कुल 944 आरोपियों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है।

गौरतलब है कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की नीति पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज नक्सल मामलों की छानबीन कर निर्दोष आदिवासियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

JOIN OUR WHATS APP GROUP

डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *