Relief Fund In Korba : प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि

Relief Fund In Korba : प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि

कोरबा, नवप्रदेश। कलेक्टर संजीव झा की पहल से प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले पांच मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान की गयी है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की जा रही है।

सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गयी है। तहसील पोडीउपरोडा के अंतर्गत ग्राम मिसिया के निवासी मानसाय की अंजन नाल में डूबने से मृत्यु हो गयी थी।

मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य उनकी पत्नी इन्द्र कुंवर को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी है। तहसील पोड़ीउपरोड़ा के अंतर्गत ग्राम लाद के निवासी श्रीमती सुन्नी बाई की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गयी थी।

उनके पुत्री कौशिल्या बाई को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी है। विकासखण्ड पोडीउपरोडा के अंतर्गत ग्राम केंदई के निवासी जनक राम की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। उनकी पत्नि श्रीमती धनकुंवर को जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है।

तहसील पोडीउपरोडा के ही ग्राम नवापारा सिरमिना की निवासी कु. अनीसा की मृत्यु कुंआ के पानी में डूबने से हो गयी थी। इस प्रकरण में उनके पिता अमीर सिंह को आरबीसी 6-4 के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है।

तहसील पोड़ीउपरोड़ा के ग्राम लाद की निवासी कुमारी सहेद्री की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में उनके निकटम भाई धरम लाल को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि दी गयी है।

अपर कलेक्टर विजेन्द्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया।

साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रूपये प्रति सदस्य की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदारों के प्रतिवेदन पश्चात कलेक्टर श्री झा ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 20 लाख रूपये की राशि आबंटन और आहरित करने की स्वीकृति दी।

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