Eid Miladunnabi जुलूस पर बैन, रायपुर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन |

Eid Miladunnabi जुलूस पर बैन, रायपुर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

Eid Miladunnabi procession banned, Raipur collector issued guidelines

Eid Miladunnabi

रायपुर/नवप्रदेश। Eid Miladunnabi : ईद मिलादुन्नबी का त्योहार कल यानी मंगलवार 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कोरोना के कारण इस बार भी हर त्योहार पर प्रशासनिक प्रतिबंध रहा है।

ईद मिलादुन्नबी (Eid Miladunnab) को देखते हुए कलेक्टर की ओर से गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन के अनुसार इस पर ईद मिलादुन्नबी में जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक सभा, कार्यक्रम की अनुमति नहीं हैं। मस्जिदों में सुबह 9 बजे तक सभी कार्यक्रम निपटा लेने की हिदायत दी गई।

चौराहों, खंभे पर झंडे या तोरण बांधने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर (Eid Miladunnab) की तरफ से जारी निर्देश पत्र में लिखा गया है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी प्रकार का जुलूस सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।
  • मस्जिद में तकरीर, परचम, कुशाई की अनुमति होगी।
  • कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जाए जिससे सार्वजनिक जगह बाधित ना हो।
  • ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
  • ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्यवाही सुबह 9 बजे तक संपन्न कर ली जाए।
  • शासकीय संपत्ति जैसे बिजली का खंभा, कार्यालय, तथा रोड क्रॉस करते हुए झंडा तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  • मस्जिद में आने वालों को मास्क पहनना समय-समय पर हाथ सैनिटाइज करना सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा।
  • त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग को प्रतिबंधित होगा।
  • इन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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