834 कट्टा दाल का गबन करने वाले आरोपी मप्र से गिरफ्तार
नवप्रदेश संवाददाता
भाटापारा। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहम्मद यासीन पिता मोहम्मद याकुब उम्र 49 साल साकिन हटरीबाजार भाटापारा थाना शहर ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 4 मई 2019 को महक इंडस्ट्रीज सुरखी दाल मिल से 12 चक्का ट्रक क्रमांक सीजी 11 एबी 2086 में राहर दाल कुल 834 कटटा प्रत्येक में 30 किलो एकुल वजन 250 क्विंटल एवं 20 किलो का लोड होकर आजमगढ और छप्परा के लिये निकला था जिसमें 500 कटटी दाल शिव शक्ति ट्रेडर्स हरबसपुर आजमगढ उप्र एवं 334 कटटी दाल शिवा इंटरप्राईजेस छपरा बिहार के लिये निकला था कुल जुमला कीमती 1801440 रूपये एजिसे आज दिनांक तक ट्रक क्रमांक सीजी 11 एबी 2086 का चालक व्दारा दाल को संबंधित स्थान न पहुंचाकर अपराधिक विश्वासघात कर बेईमानी से कही गबन कर दिया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 185.2019 धारा 407 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था । जिला पुलिस अधीक्षक नीतू कमल के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जे आर ठाकुर एवं एसडीओपी भाटापारा के बी द्विवेदी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण राजेश सिंह तथा टीम में सउनि धनेशशर्मा एसंजय सोनी धनंजय यादव एइनेन्द्र ठाकुर ए उमेश बरिहा एभूपेश यादव उमाशंकर साहू एबुधेश साहू व्दारा प्रकरण में लगातार पतासाजी दौरान ट्रांसपोर्टर अमन शुक्ला ड्राईव्हर संगम लाल गौतम एवं आरोपी संदीप सिंह बघेल उर्फ मामा ठाकुर का पता तालाश कर उसके बताये अनुसार मेमोरण्डम तैयार कर घटना में उपयोग किये मोबाईल फोन ट्रक का कागजात फर्जी ड्राइर्विंग लायसेंस एवं फर्जी नम्बर प्लेट तथा 96 कटटी दाल कीमती 207360 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक गवाहो के समक्ष जप्त किया गया है प्रकरण के अन्य आरोपी रूपेन्द्र सिंह गहरवार उर्फ रिपू सिंह तथा भोला शंकर गौतम फरार है ।
प्रकरण की अब तक की जांच पर पाया गया कि आरोपीगण एक राय होकर ट्रक क्रमांक सीजी 06एम 0285 में ट्रक क्रमांक सीजी 11 एबी 2086 का नम्बर प्लेट लगाकर उक्त् ट्रक का आर सी का फोटो कापी एवं फर्जी ड्राईविंग लायसेंस ब्रिजमोहन कुशवाहा के नाम का फोटो कापी लायसेंस का उपयोग कर दिनांक 04 मई 2019 को महक इण्डस्ट्रीज भाटापारा से उक्त ट्रक में 834 कटटा राहर दाल कीमती 1801440 रू का लोड कर गंतव्य स्थान छपरा एवं आजमगढ फर्मो में न पहुंचाकर आरोपी संदीपसिंह बघेल उर्फ मामा ठाकुर के घर चितांग में खाली कर उक्त दाल को बेईमानी से महक इण्डस्ट्रीज के प्रोपाईटर मोहम्मद यासीन से विश्वासघात कर गबन करना पाया गया प्रकरण में धारा 420ए465ए34 भादवि जोडा गया है तथा उपरोक्त आरोपीगणो को आज दिनांक 20 मई 2019 को विधिवत गिर कर सूचना परिजनों को देकर चेकलिस्ट तैयार किया गया है प्रकरण में अभी माल बरामदगी एव अन्य आरोपी को गिरप्तारी की जानी है ।
आरोपी है – संगमलाल गौतम पिता सूरजन प्रसार गौतम उम्र 33 साल साकिन सेमरी थाना करछना जिला इलाहाबाद उप्र हाल बंजारी नगर रावाभांठा रायपुर श्रवण कुमार झा का मकान एवं दूसरा आरोपी अमन शुक्ला पिता शेषनारायण उम्र 21 साल साकिन बरगढ थाना जिला चित्रकूट उप्र हाल कैलाश नगर बीरगांव रायपुर तथा तीसरा संदीप सिंह बघेल उर्फ मामा ठाकुर पिता विष्णु बहादूरसिंह उम्र 28 साल साकिन चितांग कारीमाटी पो आ हटवा थाना कमजी जिला सिधी मप्र आदि।