Strange Rape Case : दुष्कर्म का हैरान करने वाला मामला, जब पीड़िता ने कोर्ट में कहा – जब मेरा रेप हुआ तो मैं खुद बना रही थी वीडियो, जज ने भी कह दी ये बड़ी बात
ग्वालियर, 12 फरवरी। ग्वालियर हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए आश्चर्य जताया है। आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए पीड़िता की तरफ से तर्क दिया गया कि उसने अपने मोबाइल से खुद के दुष्कर्म का वीडियो बनाया है। इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या ये संभव, जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है,
वही उसका वीडियो बना रही (Strange Rape Case) है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को आदेश दिया है कि केस के जांच अधिकारी को सीडी के साथ बुलाया जाए। इसे कहीं भी बिना सेव किए पुलिस की निगरानी में देखें। सीडी देखने के बाद तय करें कि वास्तव में दुष्कर्म की घटना है या फिर सहमति से संबंध बनाया (Strange Rape Case) है।
बता दें, ग्वालियर जिले के बिलौआ थाने में 16 दिसंबर 2022 को एक विवाहिता ने जितेंद्र बघेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. इस मामले में जब एफआईआर हुई तो पीड़िता ने पुलिस को आपबीती सुनाई।
अपने बयानों में उसेन बताया था कि जब जितेंद्र उसका रेप कर रहा था, तब वो खुद अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विवाहिता के धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए थे. उस बयान में भी पीड़िता ने खुद के मोबाइल से खुद के दुष्कर्म करने का वीडियो बनाने की बात कही (Strange Rape Case) थी।
आरोपी के वकील ने कही बड़ी बात
इसके बाद बिलौआ पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की तरफ से जमानत के डबरा कोर्ट में अपील की गई थी। लेकिन, पीड़िता के विरोध के चलते जमानत खारिज हो गई। इसके बाद जितेंद्र ने ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
उसकी ओर से अधिवक्ता संगीता पचौरी ने तर्क दिया कि आरोपी ने अपनी जमीन बेची थी। उसने जमीन के रुपये पीड़िता के पति को उधार दिए थे। जब उसने रुपये वापस वापस मांगे तो महिला ने दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी।
घटना के 36 दिन बाद पीड़िता ने शिकायत की। पीड़िता ने धारा 164 के तहत जो बयान दिए हैं, उसमें पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसने खुद वीडियो बनाया है। ऐसा कैसे हो सकता है।
कोर्ट ने हैरानी जताई, वीडियो की जांच के दिए आदेश
इस पर हाई कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि क्या ये संभव, जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, वही उसका वीडियो बना रही है। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले के सभी तथ्यों को देखने के बाद आदेश दिया कि वीडियो सीडी को महाधिवक्ता कार्यालय पेश किया जाए।
शासकीय अधिवक्ता वीडियो सीडी बिना सेव किए देखें। कोर्ट को उससे अवगत कराएं कि संबंध सहमति से हैं या फिर जबरदस्ती। अब याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को होगी।