Women Night Shift Work : अब महिलाएं रात की पाली में भी कर सकेंगी काम, मिलेगी सुरक्षा और दोगुना वेतन
Women Night Shift Work
Women Night Shift Work : राजधानी दिल्ली में अब महिलाएं भी रात की पाली में काम कर सकेंगी। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत महिलाकर्मी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रिकालीन समय में कार्य कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साथ ही, रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं को ओवरटाइम के बदले दोगुना वेतन दिया जाएगा।
सरकार के इस कदम को महिलाओं की रोजगार संभावनाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी महिला कर्मी को केवल रात की ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नियोक्ता को महिला कर्मचारियों (Women Night Shift Work) की सुरक्षा, परिवहन और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके तहत प्रतिष्ठान परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना और एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना अनिवार्य होगा।
श्रम विभाग ने इस निर्णय को दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 में संशोधन के रूप में अधिसूचित किया है। इसके अनुसार, किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन नौ घंटे से अधिक और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा। वहीं, ओवरटाइम की स्थिति में नियोक्ता को महिला कर्मी के लिए सुरक्षित परिवहन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।
राज्य सरकार का मानना है कि यह निर्णय न केवल कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता को मजबूत करेगा बल्कि उन उद्योगों और सेवाओं के लिए भी राहत (Women Night Shift Work) लेकर आएगा, जिनमें रात के समय संचालन जरूरी होता है – जैसे होटल, आईटी, बीपीओ, हेल्थकेयर और मीडिया सेक्टर।
संबंधित विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी प्रतिष्ठानों में आपातकालीन संपर्क नंबर, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और परिवहन निगरानी प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
