आंध्रप्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा मातृभाषा की…
नई दिल्ली। दिल्ली के बाद पूरे देश (Whole country) में लगातार सरकारी स्कूलों (Continued Government Schools) को अंग्रेजी माध्यम (English medium) बनाने की होड़ सी लग गई है। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार (Supreme Court Government of Andhra Pradesh) से कहा कि मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। मातृभाषा के माध्यम से मातृभाषा के माध्यम से पढऩा-लिखना सीखना बच्चे के लिए सबसे अच्छी नींव है।
न्यायमूर्ति (Supreme Court) ने कहा, हमें पता होना चाहिए कि नींव के लिए बच्चे को मातृभाषा के माध्यम से सीखना जरूरी है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने के जगनमोहन रेड्डी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी है।