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Voter List Case Sonia : Rouse Avenue Court ने सोनिया गांधी को भेजा नोटिस, ये है मामला, 6 जनवरी को होगी सुनवाई

दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस (Voter List Case Sonia) जारी किया है। यह नोटिस उस रिवीजन पिटीशन पर भेजा गया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल था। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को तय की गई है, जहां इस विवाद पर आगे बहस होगी।

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FIR की मांग खारिज होने के बाद दायर हुई रिवीजन अर्जी

मामला तब आगे बढ़ा जब अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने से इंकार कर दिया (Voter List Case Sonia) गया था।

वकील ने रिवीजन में कहा कि यह गंभीर संवैधानिक सवाल है कि नागरिकता प्राप्ति से पहले कोई व्यक्ति मतदाता सूची में कैसे शामिल हो सकता है। कोर्ट ने इस आधार पर सोनिया गांधी, दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार को नोटिस भेजते हुए मामले की रिपोर्ट (TCR) भी तलब कर ली है।

विवाद की जड़ – नागरिकता और वोटर लिस्ट का सालों पुराना अंतर

याचिका के अनुसार, सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में मौजूद था, जबकि आधिकारिक रूप से भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। यही अंतर अब कानूनी सवाल बन चुका है – यदि 1980 में वे भारतीय नागरिक नहीं थीं, तो मतदाता सूची में उनका नाम किस आधार पर दर्ज किया गया?

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क्या कोई प्रमाणपत्र, दस्तावेजा या कथित रूप से गलत डिक्लेरेशन उपयोग किया गया?

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि 1982 में उनका नाम सूची से हटाया (Voter List Case Sonia) गया, जिसके रिकॉर्ड की भी जानकारी मांगी गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यह मामला पुनः अदालत में चुनौती बनकर पहुंचा। अब पूरा विवाद दोबारा न्यायपालिका के सामने है और 6 जनवरी की सुनवाई इस केस का अहम मोड़ मानी जा रही है।

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