छत्तीसगढ़

School Bus Safety : रायगढ़ में 10 स्कूल बसों पर फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर 38 हजार का चालान…2 से 55,989 रुपये टैक्स वसूला…

School Bus Safety : कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में स्कूली वाहनों की सुरक्षा जांच (School Bus Safety) के तहत परिवहन उड़नदस्ता दल ने 11 से 13 अगस्त के बीच सघन अभियान चलाया। इस दौरान 10 स्कूल बसें फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना चलती पाई गईं, जिन पर कुल 38,000 रुपये का चालान किया गया। वहीं, दो बसों से 55,989 रुपये का बकाया मोटरयान कर वसूला गया।

कार्रवाई में जिन स्कूलों की बसें शामिल रहीं, उनमें एरिसेन्ट एजुकेशन सोसायटी, डिवाइन लाइफ स्कूल, ज्ञान धारा एजुकेशन, एकेडमिक ब्राइट पब्लिक स्कूल और राइजिंग किड्स हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम सामने आए।

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सुप्रीम कोर्ट मानकों का पालन जरूरी

जिला परिवहन कार्यालय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 16 बिंदुओं की जांच के लिए 21, 22 और 29 जून को मिनी स्टेडियम में विशेष निरीक्षण शिविर आयोजित(School Bus Safety) किए गए थे। इसके बावजूद कई स्कूल बसें जांच के लिए नहीं आईं। नतीजतन, ऐसी 106 बसों को वाहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया गया।

कलेक्टर की सख्त चेतावनी

प्रशासन ने दोहराया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूल बसों में फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट-एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, महिला अटेंडेंट, ‘स्कूल बस’ लिखावट, आपातकालीन नंबर, जीपीएस/सीसीटीवी जैसी सुविधाएं अनिवार्य हैं।

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अभिभावकों से अपील

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी कहा है कि यदि स्कूल बसों की व्यवस्था में कोई अनियमितता दिखे, तो तुरंत जिला परिवहन कार्यालय या स्कूल प्रबंधन को सूचित(School Bus Safety) करें। सुबह-शाम स्कूल समय में आकस्मिक जांच बढ़ाई जाएगी और दस्तावेज़ों का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित कराया जाएगा।

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