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बड़ी खबर: नगरीय निकायों के अध्यक्ष चुनने निर्वाचन आयोग के ये सख्त निर्देश

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रायपुर/नवप्रदेश। नगरीय निकायों (urban body president and vice president election) के अध्यक्ष  व उपाध्यक्ष चुनने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (chhattisgarh election commission) ने बड़े निर्देश (instructions) दिए हैं।

आयोग ने नगर पालिक परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों (urban body president and vice president election) के निर्वाचन के लिए निर्वाचित पार्षदों का 15 दिन में सम्मेलन बुलाने का निर्देश दिया है।

आयोग (chhattisgar election commission) ने ये निर्देश  कलेक्टरों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।

सम्मेलन  में वही होंगे शामिल जो ले चुके शपथ  

नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के प्रथम सम्मेलन में वही पार्षद उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जो अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान हस्ताक्षर कर शपथ ले चुके हों। सम्मेलन के सात दिन पूर्व प्रत्येक निर्वाचित पार्षद को सम्मेलन के लिए सूचना पत्र भेजा जाए।

पहला सम्मेलन भी ये शर्त

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व नगरपालिक परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व (पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले) अर्थात गत निर्वाचन प्रथम सम्मेलन के दिनांक से पूर्व ही वर्तमान में प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया जाना संवैधानिक बाध्यता है।

आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ही करें सम्मेलन  की अध्यक्षता

तदनुसार सम्मेलन के लिए समय अनुसूची एवं कार्यक्रम नियत किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्मेलन की अध्यक्षता की जाए। परिपत्र के अनुसार जहां मतदान आवश्यक हो वहां पीठासीन प्राधिकारी द्वारा नगरपालिक परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए दो पृथक-पृथक मतपेटी रखी जाए।

कुल प्राप्त मतों को करें  अभिलेखित

मतदान के बाद मतगणना की कार्रवाई करते हुए पृथक-पृथक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल प्राप्त मतों को अभिलिखित किया जाए। पहले अध्यक्ष और बाद में उपाध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के मतों की गणना अभ्यर्थीवार की जाए।

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