UP News For Women : महिलाओं के लिए बड़ी राहत, 'शाम 7 बजे के बाद No Work', जानिए आदेश में और क्या है शामिल

UP News For Women : महिलाओं के लिए बड़ी राहत, ‘शाम 7 बजे के बाद No Work’, जानिए आदेश में और क्या है शामिल

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लखनऊ, नवप्रदेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा से  संवेदनशील (UP News For Women) रहे हैं। अब कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

उन्होने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी हो या प्राइवेट किसी भी संस्थान में लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य (UP News For Women) नहीं होगी।

आदेश में लिखा गया है कि “राज्य भर के कारखाने में किसी भी महिला कर्मी को रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य (UP News For Women) नहीं किया जा सकता है।“

आदेश में आगे कहा गया है कि “ महिला कर्मचारी के लिखत सहमति के बाद अधिकारियों को उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर महिला कर्मी के लिए मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी देना होगा।“

बता दें कि यूपी श्रम विभाग ने शुक्रवार देर रात यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि महिला श्रमिकों को शाम 7 बजे के बाद काम पर बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा

और उनकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले काम पर नहीं बुलाया जाएगा।

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