Twitter नए आईटी कानूनों का पालन करने में विफल, कानूनी सुरक्षा समाप्त – रविशंकर प्रसाद
नई दिल्ली/नव प्रदेश। भारत में माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर(Twitter) को दी गई कानूनी सुरक्षा समाप्त हो गई है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक के बाद एक ट्वीट कर इस संबंध में सरकार की भूमिका स्पष्ट की है. ‘ट्विटर पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को कानूनी सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन ट्विटर 26 मई से लागू हुए नए आईटी कानूनों का पालन करने में विफल रहा है।
केंद्र सरकार ने ट्विटर (Twitter) की कानूनी सुरक्षा खत्म करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करने के कारण यह कानूनी संरक्षण 25 मई को स्वतः समाप्त हो गया है।
IT अधिनियम की धारा 79 के तहत Twitter कानूनी रूप से सुरक्षित है। यह खंड ट्विटर (Twitter)को कोई कानूनी कार्रवाई, मानहानि या दंड लेने से छूट देता है। लेकिन अब कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है, ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज किया गया है.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने ट्विटर को कई मौके दिए लेकिन ट्विटर ने हर बार नियमों की अनदेखी की. भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदल रही है। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी वजह हो सकती है। फेक न्यूज एक बड़ा खतरा है। नए आईटी नियमों में इसे नियंत्रित करना और रोकना एक महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन ट्विटर ने इसका पालन नहीं किया है।
क्या है पूरा मामला?
लोनी इलाके में अब्दुल समद नाम के एक वृद्ध की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। वीडियो में एक बुजुर्ग को पीटते हुए दिखाया गया है। पुलिस के अनुसार वृद्ध ने एक व्यक्ति को ताबीज दिया था, इसी के विरोध में आरोपी ने वृद्ध को पीटा था. ट्विटर ने वीडियो को हेर-फेर वाला मीडिया टैग नहीं दिया।