छत्तीसगढ़

Paddy Procurement Negligence : धान खरीदी कार्य में लापरवाही पर दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित,  बालोद कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों—नवल किशोर साहू एवं रवि वर्मा—को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Paddy Procurement Negligence) कर दिया है।

https://youtu.be/bmRY0_5Rr40

अनधिकृत अनुपस्थिति बनी कार्रवाई का आधार

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नवल किशोर साहू गुरूर विकासखंड मुख्यालय कुलिया, और रवि वर्मा गुंडरदेही विकासखंड मुख्यालय ओडारसकरी में पदस्थ हैं।

दोनों अधिकारियों को 14 नवंबर 2025 को पूर्वान्ह 11 बजे और शाम 06 बजे धान खरीदी कार्य से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे (Balod collector action)।

लेकिन दोनों अधिकारी प्रशिक्षण में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर मिश्रा ने उनके इस व्यवहार को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता मानते हुए निलंबन की कार्रवाई (agriculture officers suspended) की।

https://youtu.be/fSl53tL68Ys

धान खरीदी—अतिआवश्यक सेवा, एस्मा लागू

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को अतिआवश्यक सेवा घोषित किया गया है और इस पर एस्मा (ESMA) लागू है (essential service ESMA notice)।

ऐसी स्थिति में किसी भी पदस्थ अधिकारी–कर्मचारी का दायित्व से विमुख होना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

बालोद कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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