Three New Criminal Bills Passed In Lok Sabha : राजद्रोह अब देशद्रोह, नाबालिग से रेप-मॉबलिंचिंग पर फांसी
नाबालिग से रेप और मॉबलिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा, सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल
नवप्रदेश डेस्क। Three New Criminal Bills Passed In Lok Sabha : गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थीं, अब 531 धाराएं होंगी। 3 नए क्रिमिनल विधेयक लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- अग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉबलिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी।
शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा। पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही ऐतिहासिक फैसला किया है, राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर ,इसे हटाने का काम किया। उन्होंने कहा- मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है।
यह है प्रमुख बिंदु
0 सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल
0 बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा
0 गैर इरादतन हत्या को कैटेगिरी में बांटा
0 नए कानून में पुलिस की जवाबदेही तय होगी
0 3 दिन में FIR दर्ज करनी होगी
0 आरोपी की गैरमौजूदगी में भी ट्रायल होगा
0 आधी सजा काटने पर मिल सकती है रिहाई