1 अगस्त से बदल जाएंगे ‘ये’ अहम नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर; देखें विस्तृत जानकारी…
-हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियम बदलते है
नई दिल्ली। August 1 rules change: जुलाई महीना आज खत्म हो जाएगा और कल यानी 1 अगस्त से नया महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियम बदलते हैं। दरअसल, कई सरकारी और वित्तीय संस्थान महीने की शुरुआत में अपने नियम बदल देते हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगस्त महीने में क्या बदलाव होंगे। 1 अगस्त (August 1 rules change) से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर गूगल मैप सर्विस और क्रेडिट कार्ड तक कई नियम बदलने वाले हैं। आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी।
एलपीजी सिलेंडर के दाम
एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की 1 तारीख (August 1 rules change) को बदले जाते हैं। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किए गए थे। इसलिए कई लोगों को इस महीने भी घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडर दरों में और कमी की उम्मीद है।
क्रेडिट कार्ड नियम
एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्डधारकों से अब तीसरे पक्ष के भुगतान ऐप के माध्यम से किए गए सभी किराये लेनदेन पर एक प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। प्रत्येक लेनदेन की अधिकतम सीमा 3000 रुपये होगी। किराये का लेनदेन अक्सर पेटीएम, क्रेड, मोबिक्विक जैसे तीसरे पक्ष के भुगतान ऐप का उपयोग करके किया जाता है।
गूगल मैप्स में बदलाव
1 अगस्त से गूगल मैप्स इंडिया अहम बदलाव कर रहा है। अधिक सेवा प्रदाताओं को गूगल मैप्स का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, कंपनी अगले महीने से अपने सेवा शुल्क में 70 प्रतिशत की कमी करेगी। साथ ही सेवा का उपयोग करने वाली कंपनियों से भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार किया जाएगा। हालांकि आम यूजर्स को कोई नया चार्ज नहीं देना होगा।
फास्टेग नियम
नए फास्टेग नियम 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। 1 अगस्त (August 1 rules change) से फास्टेग की केवाईसी अनिवार्य होगी। इस बीच फास्टेग को एक नई केवाईसी की आवश्यकता होती है। 1 अगस्त से कंपनियों को एनपीसीआई के नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों में तीन से पांच साल से अधिक पुराने फास्टेग के लिए केवाईसी अपडेट करना और पांच साल से अधिक पुराने फास्टेग को 31 अक्टूबर तक बदलना शामिल है।
सीएनजी-पीएनजी दरें
देशभर में महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत बदलने के अलावा ईंधन कंपनियां विमान ईंधन और सीएनजी-पीएनजी की दरों में भी बदलाव करती हैं।
इनकम टैक्स
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर यह तारीख चूक गई तो अगले महीने से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है। आप वर्ष के अंत यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिल किया हुआ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।