Teacher Recruitment Jharkhand JETET 2025 : ‘जेटेट’ से खुलेगा 41 हजार सहायक आचार्य नियुक्ति का रास्ता, अब हेमंत सोरेन पर टिकी नजरें

Teacher Recruitment Jharkhand JETET 2025
Teacher Recruitment Jharkhand JETET 2025 : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) [(Teacher Recruitment)] के आयोजन से राज्य में सहायक आचार्य के लगभग 41 हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। राज्य सरकार नई जेटेट नियमावली गठित करने जा रही है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन [(Jharkhand CM Hemant Soren)] को भेज दिया है। उनकी स्वीकृति के बाद उसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। नियमावली में संशोधन के बाद परीक्षा के आयोजन के निर्देश झारखंड अधिविद्य परिषद को दिए जाएंगे।
झारखंड उच्च न्यायालय [(Jharkhand High Court)] ने हर हाल में अगले वर्ष 31 मार्च तक यह परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है।
अलबत्ता वर्तमान में 26,001 पदों के विरुद्ध चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के बाद रिक्त रहनेवाले पदों पर नियुक्ति जेटेट के आयोजन के बाद ही हो सकेगी।
वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग [(Jharkhand SSC)] इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत दो विषयों गणित एवं विज्ञान तथा भाषा का परिणाम जारी कर दिया गया है।
सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जारी होना बाकी है। आयोग द्वारा अबतक जारी परिणाम में बड़ी संख्या में पद रिक्त रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 26,001 पदों के विरुद्ध लगभग 17 हजार पद रिक्त रह जाएंगे। फिलहाल अगले चरण में इन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हो सकती है। इसके बाद शेष 23,999 पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चलें कि राज्य सरकार ने सहायक आचार्य के कुल 50 हजार पद सृजित किए हैं।
एनसीटीई के मानक के अनुरूप होगा सिलेबस और प्रश्नों की कठिनाई का स्तर
प्रस्तावित नई जेटेट नियमावली में परीक्षा के सिलेबस [(NCTE Guidelines)] और कठिनाई के स्तर में संशोधन किया गया है। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मानकों के अनुरूप निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019 की नियमावली में प्रश्नाें की कठिनाई का स्तर कठिन था, जिसे थोड़ा सरल किया गया है। साथ ही खंडवार उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
विभाग ने नियमावली के प्रारुप तैयार करने को लेकर पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी द्वारा तैयार नियमावली के प्रारुप पर झारखंड अधिविद्य परिषद तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के साथ-साथ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों से सुझाव मांगा था।
जिलावार निर्धारित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में नहीं होगा संशोधन
प्रस्तावित जेटेट नियमावली में जिलावार निर्धारित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में कोई संशोधन नहीं किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में तय भाषा को ही नियमावली में सम्मिलित किया गया है। बता दें कि नियमावली के प्रारुप में निर्धारित जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर काफी विवाद हुआ था। चूंकि जिलावार भाषा का निर्धारण कार्मिक विभाग द्वारा तय किया गया है, इसलिए शिक्षा विभाग उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता।