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क्या अमेरिका 1.34 लाख भारतीय बच्चों को निर्वासित करेगा? नए वीज़ा नियमों से आशंकाएं बढ़ीं..

-डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति से यह आशंका, 1 लाख से अधिक भारतीय बच्चों को अमेरिका छोडऩा पड़ेगा

वाशिंगटन। US Indian Deportation: जब से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की सत्ता में आए हैं, उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। टैरिफ लगाने का निर्णय लेने के बाद, अमेरिका ने अब वीज़ा पर भी अपना रुख बदल दिया है। ट्रम्प सरकार पहले भी अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों को भारत वापस भेज चुकी है। अब जबकि ट्रम्प आव्रजन पर कार्रवाई के मूड में आ गए हैं, अमेरिका में हजारों भारतीयों को निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार, अमेरिका में भारतीय एच1-बी वीजा धारकों के एक लाख से अधिक बच्चों को अमेरिका से भारत भेजे जाने का खतरा है।

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आव्रजन नीति क्या है?

अब तक अमेरिकी आव्रजन नीति (US Indian Deportation) के तहत ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नया वीजा स्टेटस चुनने के लिए 2 वर्ष की अवधि दी जाती थी। हालाँकि, अब ट्रम्प प्रशासन के तहत नियमों में बदलाव और कुछ हालिया अदालती मामलों ने यह आशंका पैदा कर दी है कि मौजूदा प्रावधान को निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे वहां रह रहे भारतीयों की चिंताएँ बढ़ गई हैं।

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करीब 1.24 लाख भारतीय बच्चों के निर्वासन की आशंका

रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 1.34 लाख भारतीय बच्चों की आश्रित वीजा स्थिति उनके परिवारों को ग्रीन कार्ड मिलने से पहले ही समाप्त होने की संभावना है। टेक्सास में हाल ही में एक अदालत के फैसले ने नए आवेदकों को बाल्यावस्था आगमन के लिए आस्थगित कार्रवाई (डीएसीए) के तहत कार्य परमिट देने से रोक दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति और बढ़ गई है। इस प्रावधान के बिना यह भय है कि भारतीय युवा अनिश्चितता के गर्त में फंस जाएंगे। समस्या तब और जटिल हो जाती है जब माता-पिता ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तथा प्रतीक्षा अवधि 12 वर्ष से 100 वर्ष तक होती है।

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अमेरिका में भारतीयों के लिए कौन से वीज़ा उपलब्ध हैं?

  • बी-1/बी-2 आगंतुक वीज़ा: पर्यटन या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए।
  • सी-1 ट्रांजिट वीज़ा: संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य देशों की यात्रा करने के लिए।
  • डी क्रू सदस्य वीज़ा: जहाज या विमान पर सेवारत चालक दल के सदस्यों के लिए।
  • एच-1बी कार्य वीज़ा: विशिष्ट व्यवसायों के लिए जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
  • एल1 इंट्राकंपनी ट्रांसफर वीज़ा: प्रबंधकीय, कार्यकारी या विशेष ज्ञान भूमिकाओं में काम करने वाले इंट्राकंपनी स्थानांतरण के लिए।
  • जे1 एक्सचेंज विजिटर वीज़ा: सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाले एक्सचेंज कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए।
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