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Red Corner Notice India : देश को कानून से भागने वाले अपराधियों को वापस लाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश को कानून से बचने वाले अपराधियों (Red Corner Notice India) को वापस लाने का पूरा अधिकार है। शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति की उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने संयुक्त अरब अमीरात से उसके प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध को वापस लेने की गुहार लगाई थी।

अधिकारियों के अनुसार, याचिकाकर्ता विजय मुरलीधर उधवानी के खिलाफ 153 मामले दर्ज हैं। जुलाई 2022 में वह दुबई चला गया था। उस पर अवैध शराब की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

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जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ उधवानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है (Red Corner Notice India)। उधवानी ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज की थी। याचिका में उसके खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को रद्द करने और प्रत्यर्पण के लिए संयुक्त अरब अमीरात को किए गए अनुरोध को वापस लेने की मांग की गई थी।

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सुनवाई (Red Corner Notice India) के दौरान पीठ ने उसके वकील से कहा, “कई अपराध हैं… आप भारत वापस आएं, आपका उचित स्वागत किया जाएगा।” वकील ने दलील दी कि अभियुक्त के खिलाफ 38 अपराध दर्ज हैं, लेकिन उसे एक भी मामले का विवरण नहीं बताया गया है।

इस पर पीठ ने कहा कि अभियुक्त जुलाई 2022 से दुबई में है और तब से भारत वापस नहीं आया है। अदालत ने दो टूक कहा कि देश को कानून से भागने वाले अपराधियों को वापस लाने का अधिकार है । याचिका खारिज होने के बाद अब उधवानी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के संकेत मिल गए हैं। ईडी और गुजरात पुलिस ने भी मामले में आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी तेज कर दी है।

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