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NCL Singrauli Recruitment 2025 : हक की राह में बाधा…NCL भर्ती में OBC कोटा घोटाले पर हाईकोर्ट की रोक…

जबलपुर, 23 मई| NCL Singrauli Recruitment 2025 : नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली मध्यप्रदेश द्वारा की जा रही 200 टेक्निशियनों की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27% की जगह केवल 15% आरक्षण दिए जाने से परीक्षा परिणामों की घोषणा पर उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग में हर्ष व्याप्त है।

 नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली द्वारा अधिसूचना क्रमांक 65 दिनांक 16 अप्रेल 2025 से टेक्निशियनों के 200 पद विज्ञापित किये गए हैं। लेकिन इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 में से केवल 31 याने 15% आरक्षण दिए जाने से ओबीसी समाज की ओर से इसे उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 15558 / 2025 के माध्यम से चुनौती दी (NCL Singrauli Recruitment 2025)गई। जबकि इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार सम्पूर्ण भारत से आमंत्रित किये गए हैं नाकि केवल मध्य प्रदेश से। इसलिए इसमें केन्द्र का 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा।

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 याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरिन्दर पाल सिंह रुपराह ने बताया कि दिनाँक 22 मई 2025 को उनके द्वारा प्रस्तुत ओबीसी उम्मीदवारों का पक्ष सुनकर उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड कोलकोता, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली एवं डीजीएम (पर्सनल) एनसीएल (NCL Singrauli Recruitment 2025)सिंगरौली को 4 सप्ताह में उत्तर पेश करने हेतु नोटिस जारी किये हैं।

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 वहीं न्यायालय ने उसी अंतरिम आदेश द्वारा भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा परिणामों की घोषणा पर रोक लगाते हुए, सुनवाई की आगामी तिथि 25 जून 2025 निर्धारित की है। एनसीएल सिंगरौली की सभी भर्तियों में ऐसी अनियमितता लगभग तीन दशकों से जारी (NCL Singrauli Recruitment 2025)है। जिसे विगत 5 वर्षों से दैनिक नवप्रदेश व अखिल भारतीय अपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी एपी पटेल, भोपाल प्रनुखता से उठाते रहे रहे हैं। इस रोक हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ने उच्च न्यायालय जबलपुर का आभार व्यक्त किया है।

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