छत्तीसगढ़

Money Laundering Case : पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी को चुनौती, सुनवाई आठ को

Money Laundering Case : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई इस सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना जवाब पेश किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को तय की है।

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जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल के खिलाफ एसीबी ने शराब घोटाले में प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) खोलते हुए कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए चैतन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि जांच की प्रक्रिया कानूनन सही नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पक्ष रखा गया। एजेंसी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आगामी सुनवाई में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल चैतन्य बघेल ईडी की हिरासत में हैं और मामले को लेकर लगातार बहस जारी है।

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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है। शराब घोटाले और मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश किए जाने हैं, जिससे आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। इस पूरे प्रकरण पर राज्य की राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और याचिका को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में बयानबाजी हो रही है। अब सबकी निगाहें आठ सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

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