दुनियादेश

एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ दायर किया मुकदमा

-वे सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए कानून का उपयोग कर रहे

कर्नाटका। Elon Musk’s Company: एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि यह नियम एक अवैध और अनियमित सेंसरशिप प्रणाली बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक करने से प्लेटफॉर्म का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

https://navpradesh.com/dubai-was-a-second-home-for-ranya-rao-back-to-bangalore-in-24-hours-special-outfit-while-bringing-gold/

यह खंड बताता है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट सामग्री को अवरुद्ध करने का अधिकार है। कंपनी ने कहा सामग्री हटाने के लिए लिखित कारण बताए जाने चाहिए और निर्णय लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। एक्स ने कहा कि भारत सरकार ने इनमें से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया है।

https://navpradesh.com/sunita-williams-return-to-earth-1900-degree-temperature-contact-lost-for-seven-minutes-heartbeat-stopped/

याचिका में कहा गया है कि सरकार धारा 79(3)(बी) की गलत व्याख्या कर रही है और ऐसे आदेश जारी कर रही है जो धारा 69ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं। इस खंड में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार इंटरनेट सामग्री को ब्लॉक कर सकती है। कंपनी ने 2015 के श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।

https://navpradesh.com/the-government-is-continuously-working-to-improve-the-condition-of-the-farmers-of-the-country-minister-shivraj-singh-chauhan/

कुछ दिन पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प से उसके एआई चैटबॉट ग्रोक के बारे में सवाल पूछा था। ग्रोक कई सवालों के जवाब में अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिन पर भारत सरकार ने कंपनी से स्पष्ट जवाब मांगा है। 2022 की शुरुआत में कंपनी को धारा 69ए के तहत सामग्री हटाने का आदेश दिया गया था।

Related Articles

Back to top button