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30 दिनों से ज़्यादा समय तक गिरफ़्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को देना होगा इस्तीफा..

-शाह ने पेश किया विधेयक, लोकसभा स्थगित

नई दिल्ली। Three bills introduced in Lok Sabha: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों में प्रस्ताव दिया गया है कि अगर किसी मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को पाँच साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ़्तार या हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें एक महीने के भीतर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस बीच अब इस विधेयक को लेकर लोकसभा में हंगामा हो रहा है।

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इस बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध किया, जिसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। ओवैसी ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। यह विधेयक अनिर्वाचित लोगों को जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देगा। इस विधेयक के प्रावधानों का इस्तेमाल सरकारों को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह विधेयक गेस्टापो बनाने का प्रयास है। दूसरी ओर, लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

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विपक्ष का भारी हंगामा

लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद विपक्ष ने भारी हंगामा (Three bills introduced in Lok Sabha) किया। इस बीच, सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक। तीनों विधेयक पूरी तरह से नए कानूनी ढांचे का प्रस्ताव करते हैं। विधेयक में यह भी कहा गया है कि बर्खास्त मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

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