अब मिठाई विक्रेताओं को मिठाई की निर्माण व वैधता तिथि बताना होगा अनिवार्य
Sweet sellers: ”सेल्फ लाईफ” से संबंधित गाईडलाईन भी जारी
रायपुर/कोण्डागांव। Sweet sellers: कार्यालय, उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन व नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छ.ग. शासन के आदेशानुसार अब प्रत्येक मिठाई निर्माता/होटल संचालकों को प्रतिष्ठान में निर्माण की गई।
मिठाईयों (Sweet sellers) की निर्माण तिथि व उपयोग हेेतु ”बेस्ट बिफोर” दिनांक, मिठाईयों के बॉक्स ट्रे या कंटेनर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उच्च कार्यालय से प्राप्त आदेशानुसार जिले के मिठाई निर्माताओं की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोण्डागांव द्वारा भी जारी किया जा चुका है।
मिठाईयों (Sweet sellers) की गुणवत्ता को लेकर प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है एवं विक्रेता व क्रेता दोनों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव ने इस संबंध में बताया कि गत दिवस मिठाई व्यापारियों को मिठाईयों के ”सेल्फ लाईफ” से संबंधित गाईडलाईन भी जारी किए गए है।
जिसके अनुसार कलाकंद (केवल एक दिन उपयोग योग्य), दुध से बनी मिठाईयां (Sweet sellers) जैसे रबड़ी, रसमलाई, आदि (2 दिन उपयोग योग्य), लड्डू खोया व बर्फी आदि (04 दिन उपयोग योग्य), ड्राई फुट लड्डू, काजू कतली, घेवर (07 दिन उपयोग योग्य) तथा आटा लड्डू, बेसन लड्डू,अंजीर बर्फी आदि सर्वाधिक लगभग (30 दिन उपयोग) हेतु बताया गया है।
इस संबंध कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा आदेशानुसार उक्त निर्देशों के पालन नही करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।