अर्नब व रिपब्लिक टीवी को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप चाहते हैं…
नई दिल्ली/ए.। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Reject Arnab’s Plea) से रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को राहत नहीं मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (supreme court reject arnab’s plea) ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द करने और जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और मामला सीबीआई को हस्तांतरित कर दे।
अच्छा है कि आप इसे वापस ले लें। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। याचिका में कहा गया था कि सभी एफईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। याचिका में इसके अलावा यह मांग भी की गई थी कि कोई संपादकीय और अन्य कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएं।