किसान प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शंभू बॉर्डर को लेकर दिया ये आदेश

किसान प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शंभू बॉर्डर को लेकर दिया ये आदेश

Supreme Court gives a big blow to farmer protesters, gives this order regarding Shambhu border

Supreme Court farmer protesters

-सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां हालात वैसे ही रहेंगे

नई दिल्ली। SC farmer protesters ordered: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों और किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका दिया है। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शंभू बॉर्डर नहीं खोलेगा। आदेश दिया गया है कि वहां स्थिति यथावत रहेगी।

कोर्ट ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच आपसी विश्वास की कमी है। साथ ही कोर्ट ने इस कमी को दूर करने और किसानों की मांगों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि वे किसान प्रदर्शनकारियों से भी चर्चा करें।

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता (SC farmer protesters ordered) वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि कुछ निष्पक्ष प्रतिनिधियों की जरूरत है। जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास कायम कर सके। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि किसानों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। नहीं तो वे दिल्ली क्या आयेंगे। आप यहां से मंत्री भेज रहे हैं। लेकिन उनके इरादे नेक होते हुए भी भरोसे की कमी है।

सुप्रीम कोर्ट (SC farmer protesters ordered) की बेंच ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर उचित आदेश लिया जाए। तब तक शंभू सीमा पर स्थिति को बढऩे से रोकने के लिए सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। इस बीच शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। कुछ दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। लेकिन इन आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश दिये हैं।

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